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12 Lakh income Tax Free : क्या 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं,15 लाख कमाने वालों को कितना टैक्स देना होगा ? सम्पूर्ण जानकारी

12 Lakh Income Tax Free : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में इनकम टैक्स से जुड़ी एक बड़ी घोषणा की है। इसके मुताबिक, अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपये तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यदि आपकी वार्षिक आय 15 लाख रुपये है, तो क्या आपको सिर्फ 3 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा ?

  • 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालो को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।
  • 15 लाख से 25 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालो को भी पहले की तुलना में कम टैक्स देना होगा।

नहीं, अगर आपकी सालाना आय 15 लाख रुपये है, तो आपको सिर्फ 3 लाख रुपये पर नहीं, बल्कि पूरे 15 लाख रुपये पर 15% टैक्स देना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, अगर आपकी आय 12.75 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको पूरी आय पर टैक्स देना होगा।

  1. 5 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति:
  • पुराने टैक्स सिस्टम के तहत, उन्हें 1.30 लाख रुपये का टैक्स चुकाना पड़ता था।
  • नए स्लैब के अनुसार, अब उनका टैक्स घटकर 97,500 रुपये हो गया है।
  • कुल बचत: 32,500 रुपये।
  1. 7 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति:
  • पहले उनका टैक्स 1.84 लाख रुपये था।
  • नए सिस्टम में, यह रकम घटकर 1.30 लाख रुपये हो गई है।
  • कुल बचत: 54,600 रुपये।
  1. 22 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति:
  • पुराने सिस्टम में उनका टैक्स 3.40 लाख रुपये था।
  • नए स्लैब के तहत, यह रकम 2.40 लाख रुपये हो गई है।
  • कुल बचत: 1 लाख रुपये।
  1. 25 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति:
  • पहले उन्हें 4.34 लाख रुपये टैक्स देना होता था।
  • नए सिस्टम में, यह रकम घटकर 3.19 लाख रुपये हो गई है।
  • कुल बचत: 1.17 लाख रुपये।
  • डिडक्शन का नुकसान: नए टैक्स स्लैब में सेक्शन 80C, 80D और अन्य डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता है। अगर आप इन डिडक्शन का लाभ उठाते हैं, तो पुराने टैक्स स्लैब का चुनाव करना बेहतर हो सकता है।
  • हाई इनकम वालों को कम फायदा: 24 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों को पहले की तुलना में कम फायदा होगा, क्योंकि उन पर 30% टैक्स लगता है।

अगर आपकी आय 12 लाख रुपये से कम है, तो नया टैक्स स्लैब आपके लिए बेहतर है। लेकिन, अगर आपकी आय अधिक है और आप सेक्शन 80C, 80D जैसे डिडक्शन का लाभ उठाते हैं, तो पुराने टैक्स स्लैब का चुनाव करना बेहतर हो सकता है। टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेकर सही निर्णय लें।

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